नई दिल्ली: एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने पीएफ (PF) अंशदान में कंपनियों की ओर से की गई देर से जुड़े पुराने विवादों और मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए एकमुश्त विवाद समाधान योजना ‘विश्वास 2026’ शुरू की है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि यह योजना 29 जून से प्रभावी की गई है और 6 महीनों तक लागू रहेगी।
इसमें पीएफ जमा करने में देर पर क्षतिपूर्ति की गणना काफी कम ब्याज दरों पर की जाएगी। इससे नियोक्ताओं के लिए राहत है। कर्मचारियों को फायदा यह होगा कि कंपनियों के पास फंसा हुआ उनके पीएफ का पैसा जल्द से जल्द उनके खातों में आ सकेगा।’
चार कैटिगरी शामिल
- जुर्माने/क्षतिपूर्ति के आदेशों को न्यायिक चुनौती दी गई हो।
- अंतिम क्षतिपूर्ति/जुर्माने के आदेश के बाद वसूली लंबित है या आंशिक रूप से की गई है।
- हैं नोटिस जारी किए जा चुके लेकिन हर्जाने/जुर्माने के संबंध में अंतिम आदेश अभी पारित नहीं किए गए हैं।
- जुर्माने/क्षतिपूर्ति के नोटिस अभी जारी नहीं किए गए हैं।
रेहड़ी-पटरी, डिलिवरी बॉय के लिए भी PF
EPFO एक ऐसा नया सिस्टम तैयार कर रहा है, जिससे उन करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी जो अभी इसके दायरे में नहीं हैं। इसमें असंगठित क्षेत्र के कामगार, फैक्ट्री से बाहर काम करने वाले, गिग वर्कर्स (डिलिवरी या टैक्सी ऐप से जुड़े लोग) और खुद का छोटा-मोटा काम करने वाले लोग शामिल होंगे।

































